1. छात्रावास में कमरों का आवंटन पूर्णतया शहर से बाहर रहने वाले वैधानिक छात्र/छात्रा को
ही दिया जायेगा।
2. रूम का आवंटन छात्र का अधिकार नहीं होगा। आवंटन पूर्णतय वार्डन द्वारा निर्धारित नियमों
एवं छात्र के पूर्व वर्षो में किय े गये कार्य कलापों पर आधारित होगा।
3. छात्रावास का आवंटन माता-पिता या दोनो में से कोई एक का छात्र के साथ होन े पर ही
किया जाएगा। प्रथम बार छात्रावास आवेदन पर छात्र को माता - पिता के साथ की फोटो
प्रदान करनी होगी।
4. पी0जी0 हास्टल में केवल स्नातकोत्तर एवं रिसर्च के छात्र, नाना जी देशमुख छात्रावास म ें
विश्वविद्यालय परिसर के अतिथि प्रवक्ता तथा शोध छात्र, शोधवर्क कोर्स करने वाल े छात्र ही
रहेग ें,नवीन छात्रावास में य ू. जी. प्रथम वर्ष के छात्र, बी0डी0ए0 हास्टल में द्वितीय वर्ष के छात्र,
मेन हास्टल मे ं तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के छात्र, मुख्य गल्र्स छात्रावास मे सभी विषयों की
छात्राएं तथा समाज कल्याण के छात्रावास के गल्र्स छात्रावास में एस0सी0/ओ0बी0सी0
छात्राएं को आवंटन किया जाएगा।
5. किसी भी छात्र/छात्रा का वार्डन द्वारा आवंटन रूम नहीं बदला जायेगा।
6. कोई भी छात्र रात्रि 10ः00 बजे के बाद छात्रावास के बाहर नहीं रहेगा। छात्रावास के मेनगेट
पर रात्रि 10ः00 बजे ताला डाल दिया जाय ेगा। छात्राओं को गर्मि यों में 06ः00 बजे तक और
जाड़ो म ें 5ः30 बजे तक छात्रावास में आना होगा। उन्हें प्रातः 06ः00 बजे से पहले बाहर जान े
की अन ुमति नहीं होगी।
7. आवंटित कमरों का निरीक्षण किसी भी समय, बिना नोटिस (औचक) किया जा सकता है।
8. छात्रावास की निर्धारित फीस जमा होने के बाद ही आवंटन पत्र प्रदान किया जाय ेगा आवंटन
पत्र पास न होने की दशा में अन ुशासनहीनता माना जाएगा।
9. वर्ष 2017-2018 से छात्रावास की समस्त फीस ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
छात्रावास की फीस का ड्राफ्ट वित अधिकारी के नाम तथा मैस फीस का ड्राफ्ट वार्डन पद
नाम से बनवाना होगा।
10.छात्रावास के मैस की फीस सभी छात्रावास में समान होगी। जो सत्र 17-18 से रू0
2,200/- माह होगी। छात्र/छात्रा को म ैस फीस दो इन्सटांॅलमेन्ट में जमा करनी होगी। फीस माह के 05 तारीख तक जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर रू0 100 प्रति दिन दण्ड
होगा।
11. प्रत्य ेक छात्र अपने पास छात्रावास परिचय पत्र, आवंटन पत्र हम ेशा रखेगा। परिचय पत्र,
आवंटन पत्र न हो की दशा मं े छात्रावास में प्रवेश नहीं कर पायेगा।
12.छात्रावास से विश्वविद्यालय के बाहर जाने पर मुख्य द्वारा पर रखे रजिस्ट्रर मे ं गन्तव्य स्थान
का नाम तथा समय व दिनांॅक लिखना अनिवार्य है।
13.छात्रावास से घर जाने पर दात्र प्रार्थना पत्र कार्यालय को द ेकर जाना होगा तथा मैस
संचालक को जाने की सूचना देनी होगी।
14.सभी छात्रों को म ैस अधिकतम 05 दिन, भोजन न करने की अनुमति वार्डन द्वारा दी जा
सकती है। छुटटी में रू0 7/- प्रतिदिन के हिसाब से लेवर चार्ज लिया जाय ेगा। प्रत्येक
छात्रावास में नाश्ता प्रातः 7ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लन्च 12ः30 बजे से 2ः30 बजे तक तथा
डिनर का समय 8ः00 बजे से 10ः00 बजे तक होगा। उपरोक्त समय के पश्चात नाश्ता, लन्य
या डिनर प्रदान नहीं किया जाय ेगा। समय उपरान्त खाना मांॅगने को अन ुशासनहीनता मान
कर कार्य वाही की जाय ेगी।
15.छात्रावास में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर उक्त छात्र को तत्काल प्रभाव से
आर्थिक दण्ड लगा कर निष्कासित कर दिया जाय ेगा। प्रत्य ेक छात्रावास में एक प्रतिनिधि,
प्रत्य ेक विंग के प्रेफेक्ट, मेस कमेटी, स्पोर्ट कमेटी कल्चर, कमेटी, कामन रूम कमेटी होगी।
उपरोक्त सभी छात्रावास के छात्र/छात्राए में से ही च ुने जाय ेगे, उनके कार्य वार्ड न द्वारा
निर्धारित किये जाय ेगे। सभी कम ेटी इन्चार्ज को छात्रावास के छात्रों पर अनुशासन बनाये रखन े
की जिम्म ेदारी होगी।
16.छात्रावास में किसी भी छात्र को स्कूटर/मोटरसाइकिल, कार रखना पूर्णतयः वर्जित है।
17.कोई भी छात्र अपने कमरं े में हीटर, कोई भी इलैक्ट्रीकल्स आइटम जो 250ॅ से ज्यादा हो,
तेज आवाज का टेपरिकार्डर नहीं रख सकता। यह सामान पाय े जान े पर जब्त करने के साथ
अन ुशासनात्मक कार्यवाही की जाय ेगी।
18.कमरे के अन्दर तथा बाहर नाम/ स्लोगन लिखना तथा पोस्टर लगाना पूर्णतयः वर्जित है।
यह कार्य अन ुशासनहीनता माना जायेगा। इस कार्य की जांॅच व देख रेख की जिम्म ेदारी
छात्रावास प्रतिनिधि व विंग प्रिफेस्ट की होगी।
19.कमरे में छात्र के अन ुपस्थित रहने पर जांॅच के दौरान पंखा चलता एवं बत्ती जलते पाय े जाने
पर नियमानुसार कार्य वाही की जायेगी।
20.सभी आवंटित छात्रों को अपनी परीक्षाओं के बाद 30 घण्टे के अन्दर छात्रावास खाली करना
होगा या वार्डन, विश्वविद्यालय अधिकारी, आंॅथोरिटी के द्वारा नोटिस द ेने पर 12 घण्टे के
अन्दर खाली करना होगा। पी0जी0हास्टल में रहने वाले रिसर्च के छात्र पी0एच0डी0 जमा होने
के 12 घण्टे में हास्टल खाली कर देग ें।
21.छात्रावास के अन्दर आगन में खेलना सख्त मना है। यदि इसका अनुपालन नहीं किया गया
तो संबन्धित छात्र पर आर्थिक दण्ड के साथ अन ुशासनात्मक कार्य वाही की जायेगी। 22.छात्रावास मं े कोई भी छात्र बिना अनुमति के किसी भी (पिता, माता, भाई, मित्र एवं संबन्धी)
व्यक्ति को नहीं ठहरा सकता। यदि कोई छात्र इसका अन ुपालन नहीं करता है तो उस पर
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मित्रों का छात्रावास मं े मिलने आना प्रतिबन्धित है।
23. किसी भी छात्र को छात्रावास में शराब, धूम्रपान, ज्वलनशील पदार्थ एवं हथियार रखना एवं
इस्त ेमाल करना सर्वथा वर्जित है। यदि कोई छात्र इसमें लिप्त पाया गया तो उक्त छात्र को
तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाय ेगा तथा आवश्यक कार्य वाही की जायेगी और
उसके विरूद्व पुलिस में अभियोजन पंजीकृत कराया जाएगा।
24.छात्रावास के प्रत्य ेक विंग में एक प्रेफेक्ट/विंग इन्चार्ज होगा जो उस विंग में रहन े वाल े छात्रों
के अन ुशासन की जिम्मेदार होगा तथा अपन े विंग के सभी छात्रों की उपस्थिति प्रत्य ेक दिन
रखेगा।
25.छात्रावास मं े उपस्थिति होने के पश्चात् यदि कोई छात्र/छात्रावास में नहीं पाया जाता है वो
उस पर 200 रू0 का आर्थिक दण्ड लगगे ा तथा छात्र/छात्रा को ऐसा करने पर छात्रावास से
निष्कासित कर दिया जाएगा।
26.आवंटित छात्र, छात्रावास में मैस, कामन रूम, वाशरूम, बाथरूम के किसी भी प्रापर्टी या
छात्रावास के किसी भी लगे हुए समान को छति नहीं पहुंॅचाएगा। छति पहुंॅचाने की दशा में
सम्बन्धित पर अनुशासनात्मक कार्य वाही की जाय ेगी। किसी छात्र/छात्रा पर जिम्मेदारी फिक्स
न होने पर छात्रावास के सभी छात्रों/छात्राओं पर आर्थिक दण्ड लगाया जाय ेगा।
27.आवंटित छात्र/छात्रा अपने रूम में चाय या खाना किसी भी दशा में नहीं बनाएगें और न ही
खाना ल े जाकर खायेंगें। ऐसा करने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा तदानुरूप
कार्य वाही की जाएगी।
28.कोई भी छात्रावास का आवंटित छात्र/छात्रा किसी भी दशा में बिना अन ुमति के छात्रावास से
बाहर नहीं रहेग ें। ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्य वाही की जाएगी या आर्थिक दण्ड लगाया
जा सकता है।
29.छात्राओं के अभिभावक परिसर/रिसेप्शन रूम में ही मिल सकते है। अभिभावक के अतिरिक्त
किसी अन्य को मिलने की अन ुमति नहीं होगी।
30.छात्राओं को घर के अलावा छुटटी मं े घर के अतिरिक्त कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं
होगी।
31.छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने हेतु वार्डन व असीसटन्े ट वार्डन जिम्मदे ार होगें। साथ ही
छात्र- छात्राओं के अनुशासन-हीनता करने पर उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करने को
स्वतन्त्र होगें।
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